पंजाब HC का आदेश – बाजवा जाँच में ज़्यादती नहीं!

by chahat sikri
पंजाब HC का आदेश – बाजवा जाँच में ज़्यादती नहीं!

चंडीगढ़, 14 अप्रैल 2025: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब पुलिस को निर्देश दिया है कि वह विपक्ष के नेता और कांग्रेस विधायक प्रताप सिंह बाजवा को राज्य में 50 बम घुसने के विवादास्पद बयान के लिए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर की जांच के दौरान अनावश्यक रूप से परेशान न करे।

न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया ने यह निर्देश तब जारी किया जब बाजवा के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता एपीएस देओल ने अदालत में आरोप लगाया कि पुलिस विधायक द्वारा पिछले दो वर्षों में इस्तेमाल किए गए फोन और सिम कार्ड के रिकॉर्ड सहित अनुचित माँग कर रही है।

देओल ने तर्क दिया कि माँगी  गई जानकारी का जाँच पर कोई असर नहीं पड़ता। हालांकि, राज्य सरकार ने तर्क दिया कि डेटा चल रही जांच के लिए महत्वपूर्ण है। न्यायाधीश ने सुनवाई 22 मई तक स्थगित करते हुए कहा, “जांच कानूनी प्रक्रिया के अनुसार होनी चाहिए।

बाजवा ने 13 अप्रैल को मोहाली में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की है। मामले में उन पर झूठी और भड़काऊ जानकारी फैलाने का आरोप लगाया गया है, जब उन्होंने दावा किया कि 50 ग्रेनेड पंजाब पहुंच गए हैं – एक ऐसा दावा जिसे वे कथित तौर पर किसी भी सबूत के साथ साबित करने में विफल रहे। सार्वजनिक शांति भंग करने से संबंधित आरोपों के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।

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