चंडीगढ़, 07 अगस्त 2025: पंजाब में किसानों के बढ़ते विरोध के बीच पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार की लैंड पूलिंग स्कीम पर चार हफ्तों के लिए अस्थायी रोक लगा दी है। इस स्कीम के तहत सरकार किसानों की जमीन लेकर उसे विकसित करती है और बाद में उसका एक हिस्सा किसानों को लौटाती है। सरकार का दावा है कि इससे इलाके का विकास होगा और किसानों को भी फायदा मिलेगा।
हालांकि, कई किसान इस योजना को जमीन अधिग्रहण का एक रूप मानकर इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। उन्हें आशंका है कि उनकी जमीन जबरन ली जा सकती है और उनके अधिकारों का हनन हो सकता है। किसानों की इन चिंताओं को देखते हुए हाईकोर्ट ने बुधवार को इस स्कीम पर एक दिन की रोक लगाई थी और पंजाब सरकार से जवाब तलब किया था। गुरुवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने इस योजना पर चार हफ्तों के लिए रोक लगा दी है, ताकि मामले की गहराई से जांच हो सके।
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