पंजाब कैबिनेट ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी रोकने और सज़ाओं को सख्त बनाने के लिए कानून में संशोधन को दी मंजूरी

by Manu
Punjab Cabinet

चंडीगढ़, 12 अप्रैल 2026: पंजाब कैबिनेट ने आज ‘जागत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक-2026’ में कड़े संशोधनों को मंज़ूरी दे दी। इन संशोधनों के तहत, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सम्मान और पवित्रता को बनाए रखने तथा बेअदबी के लिए ज़िम्मेदार लोगों को कड़ी सज़ा देने हेतु आजीवन कारावास तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। यह संशोधन विधेयक सोमवार को पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में पेश किया जाएगा।

फ़ैसला आज मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान लिया गया।

इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया, “अतीत में, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी और अन्य पवित्र ग्रंथों की बेअदबी की कई घटनाएँ सामने आई हैं, जिनसे लोगों की भावनाएँ गहरी आहत हुई हैं और समाज में अशांति का माहौल पैदा हुआ है।” हालाँकि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराएँ 298, 299 और 300 ऐसे मामलों से निपटती हैं, लेकिन इन धाराओं में ऐसे अपराधियों से निपटने के लिए कड़ी सज़ा के पर्याप्त प्रावधान मौजूद नहीं हैं।

गहन विचार-विमर्श और परामर्श के बाद, भगवंत सिंह मान सरकार ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्रता की रक्षा करने तथा समाज में आपसी सम्मान, भाईचारा और सांप्रदायिक सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाने का फ़ैसला किया है।

इन अपराधों की गंभीरता को देखते हुए तथा सांप्रदायिक सौहार्द और धार्मिक पवित्रता की रक्षा के उद्देश्य से, कैबिनेट ने ‘जगत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार अधिनियम-2008’ में संशोधन करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही, ‘जगत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक-2026’ में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी का दोषी पाए जाने वाले लोगों के लिए सज़ा को बढ़ाकर आजीवन कारावास तक करने का प्रावधान किया गया है। यह प्रस्तावित कानून दुर्भावनापूर्ण इरादे रखने वाले लोगों के ख़िलाफ़ सख़्ती से निपटेगा और पंजाब में शांति तथा सौहार्द बनाए रखने में अहम योगदान देगा।

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