PUNJAB BREAKING: विधायक रमन अरोड़ा के बेटे की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

by Manu
राजन अरोड़ा

चंडीगढ़, 16 जुलाई 2025: जालंधर के बहुचर्चित भ्रष्टाचार मामले में नया मोड़ आया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जालंधर सेंट्रल के आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक रमन अरोड़ा के बेटे राजन अरोड़ा को बड़ी राहत देते हुए 24 सितंबर 2025 तक उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। सोमवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि राजन को पंजाब विजिलेंस ब्यूरो की जांच में पूरा सहयोग करना होगा, लेकिन इस दौरान पुलिस उन्हें हिरासत में नहीं ले सकेगी।

इस मामले में रमन अरोड़ा को 23 मई 2025 को विजिलेंस ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल पटियाला जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। उनकी नियमित जमानत याचिका को जालंधर की स्थानीय अदालत ने 11 जुलाई 2025 को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उनके वकील ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अपील की थी।

क्या है भ्रष्टाचार का पूरा मामला?

यह मामला जालंधर नगर निगम में कथित भ्रष्टाचार और उगाही रैकेट से जुड़ा है। विजिलेंस ब्यूरो के अनुसार, रमन अरोड़ा और नगर निगम के सहायक नगर नियोजक (ATP) सुखदेव वशिष्ठ मिलकर निर्माणाधीन या पूर्ण हुए व्यावसायिक और आवासीय प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाते थे। वे कथित तौर पर उल्लंघन के फर्जी नोटिस जारी कर बिल्डरों से पैसे वसूलते थे। इस रैकेट में राजन अरोड़ा, रमन के ससुर रज्जू मदान, और करीबी सहयोगी महेश मखीजा के नाम भी सामने आए हैं। सुखदेव वशिष्ठ, बिल्डिंग इंस्पेक्टर हरप्रीत कौर और महेश मखीजा को भी गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन राजन अरोड़ा अब तक फरार हैं।

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