आप विधायक लालपुरा को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से झटका, सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज

by Manu
लालपुरा

चंडीगढ़, 18 नवंबर 2025: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खडूर साहिब से आप विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को करारा झटका दिया है। कोर्ट ने छेड़छाड़ मामले में सजा पर रोक लगाने की उनकी याचिका ठुकरा दी है।

तरनतारन की जिला सत्र अदालत ने 2013 के उस्मान कांड में लालपुरा को चार साल की सजा सुनाई थी। विधायक ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। लेकिन आज कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी।

लोगों में कयास लगने शुरू हो गए। विधायक की कुर्सी जाने का डर सता रहा है। अगर सजा बरकरार रही तो उनकी सीट खाली हो जाएगी। इसके बाद छह महीने के अंदर उपचुनाव कराना जरूरी होगा।

क्या है पूरा मामला?

घटना 3 मार्च 2013 की है। उस्मान गांव की एक महिला अपने पिता कश्मीर सिंह और परिवार के साथ शादी समारोह में पंजाब इंटरनेशनल पैलेस पहुंची। वहां टैक्सी चालकों ने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी।

महिला ने विरोध किया तो चालकों ने हमला बोल दिया। मौके पर आई पुलिस ने भी परिवार पर बीच सड़क लाठियां बरसाईं। आरोपी टैक्सी चालकों में से एक लालपुरा था।

2022 में लालपुरा खडूर साहिब से आप के टिकट पर विधायक बने। तरनतारन अदालत ने उन्हें दोषी माना। चार साल जेल की सजा दी। अब हाईकोर्ट के फैसले से उनकी विधायकी पर संकट गहरा गया।

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