प्रयागराज, 21 फरवरी 2026: ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर नाबालिगों के यौन शोषण के गंभीर आरोपों में अपर जिला न्यायाधीश (रेप एंड POCSO स्पेशल कोर्ट) ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। जज विनोद कुमार चौरसिया ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए।
कोर्ट ने पुलिस को तुरंत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू करने का आदेश जारी किया। अब झूंसी पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज होगा।
शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने धारा 173(4) के तहत अर्जी दाखिल की थी। उन्होंने एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की। आरोपों के समर्थन में दो नाबालिग पीड़ितों के बयान 13 फरवरी को अदालत में वीडियोग्राफी के साथ दर्ज हुए।
कोर्ट ने पुलिस की रिपोर्ट भी संज्ञान में ली। सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था। अब आदेश के बाद मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई है।
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