पटियाला, 18 अप्रैल : पटियाला डिवैल्पमैंट अथॉरिटी (पी.डी.ए), पटियाला की टीम ने पंजाबी यूनिवर्सिटी के सामने गांव करहेड़ी की रैविन्यू हद अंदर पड़ती कालोनी में जिन अन-अधिकारित निर्माणों को नोटिस जारी करके काम बंद करवाया गया था, का दोबारा मौका चैक किया। इस बारे जानकारी देते जिला नगर योजनाकार (रेगुलेटरी) पटियाला सीमा कौशल ने बताया कि उन्होंने मुख्य प्रशासक मनीषा राणा और अतिरिक्त मुख्य प्रशाशक जशनप्रीत कौर गिल के निर्देशों अनुसार सहायक नगर योजनाकार (रेगुलेटरी) गुरिन्दर सिंह समेत जूनियर इंजीनियर और सिक्योरिटी इंचार्ज के साथ जाकर जायजा लिया गया है। सीमा कौशल ने बताया कि इनमें कुछ निर्माणों का केस बंद पाया गया, कुछ निर्माणकारों द्वारा बताया गया कि उनके पास मंजूरी है, जोकि कार्यालय में पेश कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि उपरोक्त से अलावा कुछ निर्माणकार जिनके द्वारा निर्माण का कार्य बंद नहीं किया गया है, उनके खिलाफ दि पंजाब रिजनल एंड टाउन प्लाङ्क्षनग एंड डिवैल्पमेंट एक्ट 1995 व पंजाब अर्पाटमेंट व प्रापर्टी रैगुलेशन एक्ट 1995 की धाराओं के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंधी अन्य सरकारी संस्थानों को भी इन निर्माणकारों के खिलाफ कार्रवार्ठ करने के लिए लिखा गया है।
पी.डी.ए ने करहेड़ी की हद में पड़ती कालोनी में अन-अधिकारित निर्माणों के बंद करवाए गए कार्य का लिया जायजा
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