नई दिल्ली, 8 जुलाई 2025: दिल्ली में पुराने वाहनों (एंड ऑफ लाइफ वाहनों) के खिलाफ अभियान को अब 1 नवंबर 2025 से शुरू किया जाएगा। इसका मतलब है कि 31 अक्टूबर 2025 तक 15 साल से पुरानी पेट्रोल और 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों को दिल्ली में ईंधन मिल सकेगा। यह फैसला मंगलवार (8 जुलाई 2025) को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की बैठक में लिया गया। सूत्रों के अनुसार, CAQM जल्द ही डाइरेक्शन 89 में संशोधन जारी करेगा।
1 नवंबर से यह प्रतिबंध न केवल दिल्ली में, बल्कि एनसीआर के प्रमुख शहरों जैसे गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर (नोएडा), गुरुग्राम और सोनीपत में भी लागू होगा। दिल्ली सरकार ने मांग की थी कि पुराने वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध पूरे एनसीआर में एकसाथ लागू हो, ताकि दिल्लीवासी पड़ोसी शहरों से ईंधन लेकर प्रतिबंध को बायपास न कर सकें। सूत्रों के मुताबिक, CAQM ने इस मांग को स्वीकार कर लिया है।
इस कदम का मकसद दिल्ली-एनसीआर में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना है, क्योंकि पुराने वाहन अधिक प्रदूषण फैलाते हैं। हालांकि, दिल्ली सरकार ने पहले इस नियम को लागू करने में तकनीकी और बुनियादी चुनौतियों का हवाला देते हुए इसे स्थगित करने की मांग की थी।
ये भी देखे: पुरानी गाड़ियों को ईंधन न देने वाला फैसला दिल्ली सरकार लेगी वापस? CAQM को लिखा पत्र