हरियाणा,15 जून 2025: हरियाणा की सैनी सरकार ने रिटायर्ड कर्मचारी व् उनके परिवारों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। बतादें की जो कर्मचारी 1 जनवरी 2016 से पहले रिटायर हुए है उन कर्मचारियों की पेंशन अब 9,000 रूपये होगी।
नए संशोधन के आधार पर, राज्य की सैनी सरकार ने तय किया है कि जो कर्मचारी 1 जनवरी 2016 से पहले रिटायर हुए हैं, उनकी संशोधित पेंशन अब उनके अंतिम वेतन का 50% तय होगी। इसके साथ ही उनके परिवार को 30% पारिवारिक पेंशन दी जाएगी।
फाइनेंस डिपार्टमेंट ने दिवंगत कर्मचारियों की पेंशन की गणना 1 जनवरी 1986 के वेतन के आधार पर करने का नया फार्मूला जारी किया है। इसका मतलब यह है कि कर्मचारी की पेंशन अब ₹9,000 सुनिश्चित की जा रही है।
इन परिवारों को मिलेगी राहत
हरियाणा के फाइनेंस विभाग के अलावा मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है। बतादें की यह नया नियम 1 जनवरी, 2016 से लागू होगा। राज्य सरकार के इस फैसले से उन परिवारों को राहत मिलेगी, जिनका पूरा जीवन पेंशन पर निर्भर है।
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