नेशनल हेराल्ड केस: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनिया-राहुल समेत सात आरोपियों को नोटिस किया जारी

by Manu
नेशनल हेराल्ड केस

नई दिल्ली, 22 दिसंबर 2025: नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी राहुल गांधी समेत सात आरोपियों को नोटिस जारी किया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। इसके खिलाफ ईडी ने हाईकोर्ट में अपील की थी।

कोर्ट ने सभी आरोपियों को नोटिस भेजा। अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ईडी की तरफ से दलीलें पेश कीं। उन्होंने कहा कि आरोपियों ने 50 लाख रुपये के बदले 2000 करोड़ रुपये की संपत्ति हासिल की। यह रकम और संपत्ति का अनुपात अपराध की गंभीरता दिखाता है।

तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि जून 2014 में एक निजी शिकायत दायर हुई। निचली अदालत ने संज्ञान लिया। बाद में हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। ईडी ने जांच पूरी कर सबूत जुटाए फिर सर्च ऑपरेशन किए और आरोपियों के बयान दर्ज किए।

मेहता ने सवाल उठाया कि अगर एक पेज की एफआईआर पर ईडी केस दर्ज कर सकती है तो सीआरपीसी की धारा 200 के तहत निजी शिकायत पर कोर्ट द्वारा संज्ञान लेने पर ईडी जांच क्यों नहीं कर सकती। निचली अदालत ने कहा था कि निजी शिकायत पर संज्ञान लेने से ईडी कुछ नहीं कर सकती।

हाईकोर्ट ने ईडी से पूछा कि क्या कोई ऐसा लंबित मामला है जो निजी शिकायत पर आधारित हो और कोर्ट ने संज्ञान लिया हो। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद नोटिस जारी किया।

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