जालंधर, 31 मार्च 2026: जालंधर के गांव सोहल जगीर में 6 वर्षीय अर्शप्रीत सिंह की निर्मम हत्या के मामले में अदालत ने मां कुलविंदर कौर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी महिला पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह घटना 8 जून 2020 को हुई थी। आरोपी कुलविंदर कौर ने अपने बेटे अर्शप्रीत को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया था। घटना उस समय हुई जब बच्चा दादा-दादी के साथ सोने की जिद कर रहा था। इस बात को लेकर परिवार में पहले से ही विवाद चल रहा था।
बच्चे के दादा अवतार सिंह ने अदालत में बयान दिया कि उनका पोता अर्शप्रीत अपनी दादी चरणजीत कौर के बहुत करीब था। इसी बात को लेकर कुलविंदर कौर और परिवार के अन्य सदस्यों के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था।
8 जून 2020 की रात करीब 9:30 बजे जब अवतार सिंह और उनकी पत्नी लॉबी में बैठे थे, तभी कमरे से बच्चे की चीख सुनाई दी। दोनों जब कमरे में पहुंचे तो अर्शप्रीत खून से लथपथ बिस्तर पर पड़ा था और कुलविंदर कौर के हाथ में सब्जी काटने वाला चाकू था।
पुलिस ने घटना के तुरंत बाद कुलविंदर कौर को गिरफ्तार कर लिया था।
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