चुराह, 27 नवंबर 2025: चुराह विधानसभा सीट से भाजपा विधायक हंसराज को जिला एवं सत्र न्यायालय ने बड़ी राहत दी है। पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में कोर्ट ने उन्हें आज नियमित जमानत दे दी।
कोर्ट ने पहले अग्रिम जमानत पर फैसला 27 नवंबर तक सुरक्षित रखा था। इसके बाद हंसराज ने नियमित जमानत की अर्जी दी। आज सुनवाई के बाद जज ने याचिका मंजूर कर ली। जमानत मिलने पर विधायक न्यायालय परिसर से बाहर निकले तो बेहद भावुक नजर आए।
बता दें कि यह विवाद पिछले साल 9 अगस्त 2024 से चल रहा है। एक युवती ने आरोप लगाया था कि विधायक ने अश्लील चैट की, आपत्तिजनक फोटो मांगी और धमकियां दीं। 16 अगस्त को महिला थाना में FIR दर्ज हुई। लेकिन कोर्ट में बयान के दौरान युवती अपने आरोपों से पलट गई। उसने इसे गलतफहमी और मानसिक तनाव बताया। मामला शांत हो गया था।
बीते महीने युवती ने रोते हुए सोशल मीडिया वीडियो डाला और जान का खतरा बताया। इसके बाद हंसराज ने भी वीडियो जारी कर आरोपों को खारिज किया। उन्होंने इसे सांप्रदायिक दंगे भड़काने की साजिश बताया। कहा कि शिकायतकर्ता तीन जजों के सामने पहले ही आरोप वापस ले चुकी है।
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