मऊ, 31 मई 2025: मऊ सदर से सुभासपा विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में मऊ की एमपी/एमएलए कोर्ट ने दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उन्हें और मंसूर अंसारी को 2 साल की सजा के साथ 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
सजा सुनाए जाने के बाद अब्बास अंसारी ने फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील करने का फैसला किया है। उनका कहना है कि कोर्ट में उनके पक्ष को पूरी तरह नहीं सुना गया, इसलिए वे अब हाई कोर्ट का रुख करेंगे।
सजा के ऐलान से पहले यह चर्चा थी कि अगर सजा दो साल से ज्यादा हुई, तो अब्बास की विधानसभा सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। लेकिन चूंकि कोर्ट ने उन्हें ठीक 2 साल की सजा सुनाई है, उनकी विधायकी फिलहाल सुरक्षित है। अगर सजा इससे ज्यादा होती, तो उन्हें अपनी विधानसभा सीट छोड़नी पड़ती।
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