मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र को दी सलाह, बच्चों के लिए ऑस्ट्रेलिया जैसा सोशल मीडिया कानून बनाएं

by Manu
NCPCR अश्लील कंटेंट

मदुरै, 26 दिसंबर 2025: मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने केंद्र सरकार को सख्त संदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने से रोकने वाला कानून बनाना चाहिए।

जस्टिस जी जयचंद्रन और जस्टिस के के रामकृष्णन की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता एस विजयकुमार की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। याचिका में ऑस्ट्रेलिया के नए कानून का हवाला दिया गया था, जिसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है।

पीठ ने कहा कि नाबालिगों के सोशल मीडिया पर हानिकारक कंटेंट के संपर्क में आने से उनकी मानसिकता और सोच पर गलत असर पड़ सकता है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस दिशा में कानून बनाने पर विचार करने की सलाह दी।

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जब तक ऐसा कानून नहीं बन जाता, तब तक राज्य और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बच्चों को इंटरनेट के सुरक्षित इस्तेमाल के बारे में जागरूक करने का एक ठोस एक्शन प्लान तैयार करें।

ये भी देखे: सोशल मीडिया पर अश्लील भद्दे कंटेंट को लेकर NCPCR ने साइबर सेल को भेजा नोटिस

You may also like