फिरोजाबाद, 26 अगस्त 2025: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र कोर्ट संख्या-8 रमेश चंद्र ने 25 साल पुराने लूट के मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, कुल मिलाकर 1.80 लाख रुपये का अर्थदंड।
विशेष अभियोजक अजय कुमार शर्मा ने बताया कि 29 दिसंबर 2000 को शम्भूदयाल शर्मा अपने बेटे हरितनाथ और अन्य के साथ गोरखपुर से 1.21 लाख रुपये नकद और 135 किलो चांदी लेकर मथुरा लौट रहे थे। सुबह करीब 8 बजे शिकोहाबाद के पास पांच बदमाशों ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक किया और तमंचे के बल पर गाड़ी में सवार हो गए। एक बदमाश ने गाड़ी को जसराना रोड की ओर मोड़ लिया और चांदी व नकदी लूटकर अपनी गाड़ी में रख लिया।
रास्ते में पुलिस से सामना होने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, लेकिन उनकी गाड़ी पलट गई। पुलिस ने तीन बदमाशों को मौके पर पकड़ लिया, जबकि बाद में मुठभेड़ में दो अन्य बदमाश मारे गए। कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद तीनों पकड़े गए दोषियों को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।
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