बेंगलुरु, 06 जून 2025: Bengaluru Stampede: कर्नाटक हाईकोर्ट ने 6 जून 2025 को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की विक्ट्री परेड के दौरान हुई भगदड़ के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) के अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि 4 जून 2025 को हुई इस दुखद घटना, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई थी, के संबंध में दर्ज FIR के आधार पर KSCA के खिलाफ कोई कठोर कदम न उठाया जाए। यह फैसला KSCA के अध्यक्ष रघुराम भट, सचिव ए. शंकर और कोषाध्यक्ष ई.एस. जयराम द्वारा दायर याचिका पर आया, जिसमें उन्होंने FIR रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 10 जून 2025 को निर्धारित की है।
ये भी देखे: बेंगलुरु भगदड़ पर एक्शन में सरकार, कमिश्नर, ACP समेत कई बड़े अधिकारी सस्पेंड