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जोधपुर, 29 अक्टूबर 2025: जोधपुर हाईकोर्ट ने विवादास्पद संत आसाराम बापू को एक अहम राहत दी है। अदालत ने उनके इलाज के लिए दाखिल की गई जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। उन्हें स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर अस्थायी जमानत मिल गई है।
सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच ने की। बेंच ने दोनों पक्षों यानी आसाराम की ओर से वकीलों और अभियोजन की दलीलें गौर से सुनीं। आखिरकार, कोर्ट ने स्वास्थ्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जमानत का आदेश जारी किया।
आसाराम बापू लंबे समय से जेल में हैं। यह जमानत सिर्फ इलाज के मकसद से दी गई है।
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