Jaipur Serial Blast: जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामले में चार आतंकवादियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जयपुर की एक विशेष अदालत ने सैफुर रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आज़मी और शाहबाज़ अहमद को दोषी ठहराया और मंगलवार (8 अप्रैल) को सजा का ऐलान किया। अदालत ने अपना फैसला 600 पृष्ठों में सुनाया।
13 मई 2008 को जयपुर में सिलसिलेवार बम विस्फोट की घटना घटी थी। जयपुर में एक के बाद एक आठ बम फटे। चांदपोल बाजार में एक मंदिर के पास बम मिला, जिसे बाद में निष्क्रिय कर दिया गया। इसमें 71 लोगों की जान चली गई।
इन चारों को जयपुर सीरियल ब्लास्ट के आठ अलग-अलग मामलों में मौत की सजा सुनाई गई थी। बाद में राजस्थान उच्च न्यायालय ने मार्च 2023 में सभी को बरी कर दिया था। 17 साल पुराने मामले में अभियोजन पक्ष ने 112 गवाहों के बयान दर्ज किए और करीब 1200 दस्तावेज अदालत में पेश किए।
चांदपोल में मिले नौवें जिंदा बम के मामले में कोर्ट में अलग से सुनवाई हुई। 4 अप्रैल 2025 को जयपुर की एक विशेष अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी करार दिया। 13 मई 2008 को शाम साढ़े सात बजे राजधानी जयपुर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में आठ विस्फोट हुए। इस विस्फोट में 185 से अधिक लोग घायल भी हुए। विस्फोट जौहरी बाजार, सांगानेरी गेट, चांदपोल बाजार और त्रिपोलिया बाजार जैसे व्यस्त स्थानों पर हुए।
ये भी देखे: अनंत अंबानी की 170 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी, धीरेंद्र शास्त्री भी हुए शामिल