अमेरिका में कोर्ट ने ट्रंप के फैसले पर लगाई रोक
नागरिकता को लेकर किए फैसले को किया 14 दिनों के लिए स्थगित
नई दिल्ली, 24 जनवरी : अमेरिका में भारतीयों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ‘बर्थराइट सिटिजनशिप’ खत्म करने के आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। सिएटल के फेडरल जज जॉन कॉगनॉर ने ट्रंप के इस कार्यकारी आदेश को 14 दिनों के लिए स्थगित कर दिया है, जिससे इस नीति के प्रभाव में आने से पहले ही इसे चुनौती दी जा सके। यह फैसला अमेरिका में रह रहे भारतीय समुदाय, खासकर एच1बी और एल1 वीजा धारकों के लिए राहत लेकर आया है। ये वीजा धारक स्थायी निवास के अधिकार से वंचित हैं, और ट्रंप के आदेश का प्रभाव उनके बच्चों की नागरिकता पर पडऩे वाला था।
फैसले पर रोक लगाकर सख्त टिप्पणी की
न्यायमूर्ति कॉफेनॉर ने आदेश पर रोक लगाते हुए कुछ सख्त टिप्पणी भी की। उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कोई कानूनविद यह कैसे कह सकता है कि यह आदेश संवैधानिक है। यह तो मेरी समझ से बाहर है। ट्रंप प्रशासन का फैसला स्पष्ट रूप से असंवैधानिक है। उन्होंने आगे कहा, मैं चार दशक से कोर्ट के कामकाज संभाल रहा हूं। ऐसा कोई अन्य मामला याद नहीं आता जब कोई ऐसा असंवैधानिक फैसला लिया है। बता दें कि 84 वर्षीय कॉफेनॉर, रोनाल्ड रीगन द्वारा नियुक्त व्यक्ति हैं, जिन्हें 1981 में संघीय पीठ के लिए नामित किया गया था।
अमेरिका में कोर्ट ने ट्रंप के फैसले पर लगाई रोक
नागरिकता को लेकर किए फैसले को किया 14 दिनों के लिए स्थगित
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