रावलपिंडी, 20 दिसंबर 2025: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई संस्थापक इमरान खान तथा उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना-2 मामले में बड़ी सजा सुनाई गई। संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) की विशेष अदालत ने शनिवार को दोनों को 17-17 साल कैद की सजा सुनाई।
यह मामला महंगे बुलगारी ज्वेलरी सेट को बेहद कम कीमत पर खरीदने से जुड़ा है। फैसला अडियाला जेल में हुई सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश सेंट्रल शाहरुख अरजुमंद ने सुनाया। इमरान खान इसी जेल में बंद हैं।
इमरान खान को पाकिस्तानी दंड संहिता की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत 10 साल कठोर कारावास और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2)47 (लोक सेवकों द्वारा आपराधिक कदाचार) के तहत 7 साल की सजा मिली। कुल 17 साल कैद।
बुशरा बीबी को भी उन्हीं धाराओं के तहत 17 साल की सजा सुनाई गई। अदालत ने दोनों की भूमिका को समान रूप से गंभीर माना। दोनों पर 1.64 करोड़ पाकिस्तानी रुपये जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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