चंडीगढ़, 19 नवंबर 2025: जिला मजिस्ट्रेट राजेश धीमान ने पंजाब मानव तस्करी रोकथाम अधिनियम 2012 के तहत बने ट्रैवल प्रोफेशनल नियमों की धारा 6(1) का इस्तेमाल करते हुए बठिंडा की फर्म एम/एस एजुकेयर ओवरसीज का लाइसेंस तुरंत प्रभाव से कैंसिल कर दिया।
यह लाइसेंस रणवीर कैंथ पुत्र पवन कुमार कैंथ को जारी किया गया था। फर्म का पता है अजीत रोड, गली नंबर 5 कॉर्नर, पहली मंजिल, बठिंडा। लाइसेंस 3 जुलाई 2025 तक वैध था।
नियमों के मुताबिक लाइसेंस नवीनीकरण के लिए एक्सपायरी डेट से 2 महीने पहले आवेदन करना जरूरी है। लेकिन लाइसेंसधारक ने समय सीमा बीतने के बावजूद नवीनीकरण के लिए कोई आवेदन नहीं दिया।
इसलिए धारा 6(1)(ई) के तहत लाइसेंस रद्द कर दिया गया। अब अगर इस फर्म या व्यक्ति के खिलाफ कोई शिकायत आएगी तो उसके लिए वही जिम्मेदार होगा।
जिला प्रशासन ने साफ किया कि मानव तस्करी रोकने के लिए बनाए गए सख्त नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
ये भी देखे: Punjab News: पंजाब में IELTS कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई, रद्द हुए लाइसेंस