पंजाब में लैंड पूलिंग स्कीम पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक, अगली सुनवाई कल

by Manu
हाई कोर्ट

चंडीगढ़, 06 अगस्त 2025: पंजाब में आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार की लैंड पूलिंग स्कीम को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। किसानों के तीव्र विरोध और योजना की वैधता पर उठ रहे सवालों के बीच पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को इस स्कीम पर एक दिन की अंतरिम रोक लगा दी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त 2025 को होगी, जिसमें पंजाब सरकार को अपनी इस योजना का बचाव करना होगा।

लैंड पूलिंग स्कीम के तहत पंजाब सरकार 65,533 एकड़ जमीन को 21 शहरों और कस्बों में आवासीय और औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए एकत्र करना चाहती है। सरकार का दावा है कि यह योजना स्वैच्छिक है और किसानों को प्रति एकड़ 1,000 वर्ग गज आवासीय और 200 वर्ग गज व्यावसायिक प्लॉट देकर उन्हें विकास में हिस्सेदार बनाया जाएगा।

हालांकि, किसान संगठनों का आरोप है कि यह योजना जबरन जमीन अधिग्रहण का एक छिपा हुआ रूप है, जो राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट, 2013 (LARR एक्ट) का उल्लंघन करती है।

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