बिक्रम मजीठिया की याचिका पर आज पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई

by Manu
बिक्रम मजीठिया

चंडीगढ़, 4 जुलाई 2025: शिरोमणि अकाली दल (SAD) के वरिष्ठ नेता और पूर्व पंजाब कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ दायर याचिका पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में 4 जुलाई 2025 को सुनवाई हुई। हालांकि, जस्टिस त्रिभुवन दहिया की बेंच ने मजीठिया को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया और मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई 2025 के लिए निर्धारित की। कोर्ट ने पंजाब सरकार के वकील को निर्देश दिया कि वे इस मामले में स्पष्ट जवाब दाखिल करें।

मजीठिया ने अपनी याचिका में दावा किया कि 25 जून 2025 को मोहाली के विजिलेंस ब्यूरो थाने में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (1988) की धारा 13(1)(b) और 13(2) के तहत दर्ज FIR और उसी दिन अमृतसर में उनके घर से की गई गिरफ्तारी “गैरकानूनी” थी। उन्होंने इसे “राजनीतिक बदले की कार्रवाई” करार दिया, जिसका उद्देश्य AAP सरकार की आलोचना करने वाले एक प्रमुख विपक्षी नेता को “बदनाम और परेशान” करना है। मजीठिया ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी सुबह 9:00 बजे से 11:20 बजे तक बिना औपचारिक रिकॉर्ड के अवैध हिरासत में रखकर की गई, जो संविधान के अनुच्छेद 22(2) और भारतीय दंड संहिता (BNSS) की धारा 187 का उल्लंघन है।

ये भी देखे: बिक्रम मजीठिया को रिमांड ऑर्डर पर हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, अगली सुनवाई कल

You may also like