Haryana News: हरियाणा के इस जिले में धारा 163 लागू, जाने क्या है वजह?

by Manu
हरियाणा पुलिस की सख्ती

नूंह, 4 जुलाई 2025: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (HBSE) की 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षाएं 4 जुलाई से 14 जुलाई 2025 तक शुरू हो चुकी हैं। जिला नूंह में इन परीक्षाओं को सुचारु और शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित करने के लिए जिलाधीश विश्राम कुमार मीणा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू कर दी है।

जिले में छह सरकारी स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जिनमें राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सालाहेड़ी; राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, नूंह; हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नूंह; राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फिरोजपुर नमक; राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, खेड़ला; और राजकीय मिडिल स्कूल, सौंख शामिल हैं।

परीक्षा केंद्रों के बाहर पुलिस ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं, ताकि किसी भी तरह की अशांति या अनियमितता को रोका जा सके। जिलाधीश ने चेतावनी दी है कि उनके आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत सख्त कानूनी कर्रवाई की जाएगी।

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