Haryana News: पिछड़ा वर्ग परिवार को सीएम सैनी की सौगात, इस योजना के तहत मिलेंगे 51 हजार रुपये

by Nishi_kashyap
पिछड़ा वर्ग

हरियाणा, 01 जुलाई 2025: हरियाणा में रहने वाले अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरीवास समुदाय के परिवारों को पहले से ही 71 हजार रुपये की राशि हरियाणा सरकार द्वारा दी जा रही है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए विवाह के 6 माह के अंदर विवाह पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

लेकिन अब हरियाणा में पिछड़ा वर्ग के अंत्योदय परिवारों को सरकार की ओर से बड़ी राहत दी गई है। जानकारी के लिए आपको बतादें की हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली शगुन की राशि में बढ़ोतरी की गई है। अब पिछड़ा वर्ग परिवार को बतौर शगुन 51 हजार रुपये दिए जाएंगे।

इस वेबसाइट पर कराये पंजीकरण

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरीवास समुदाय के पात्र परिवारों को पहले से ही 71 हजार रुपये की राशि दी जा रही है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए विवाह के 6 माह के भीतर विवाह पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पात्र आवेदक shadi.edisha.gov.in पोर्टल पर जाकर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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