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चंडीगढ़, 27 मार्च 2025: हरियाणा सरकार ने ईद-उल-फितर के मौके पर 31 मार्च को होने वाले अवकाश को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इस दिन को राजपत्रित अवकाश (गैजेटेड हॉलिडे) के बजाय अनुसूची-II के तहत प्रतिबंधित अवकाश (रेस्ट्रिक्टेड हॉलिडे) घोषित किया गया है।
इस संबंध में राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें इस बदलाव की वजह भी बताई गई है।
अधिसूचना का विवरण
हरियाणा सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया, “29 मार्च (शनिवार) और 30 मार्च (रविवार) को पहले से ही अवकाश है। 31 मार्च को वित्त वर्ष का समापन होने के कारण इसे राजपत्रित अवकाश के बजाय प्रतिबंधित अवकाश घोषित किया जाता है।
अधिसूचना के मुताबिक, 29 मार्च को शनिवार और 30 मार्च को रविवार होने की वजह से पहले से ही छुट्टी रहेगी। वहीं, 31 मार्च वित्त वर्ष 2024-25 का आखिरी दिन है, जो सरकारी और वित्तीय कामकाज के लिए बेहद अहम है। ऐसे में सरकार ने ईद-उल-फितर को राजपत्रित अवकाश की जगह प्रतिबंधित अवकाश का दर्जा दिया है।
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