चंडीगढ़, 23 दिसंबर 2025: हरियाणा सरकार ने सूचना के अधिकार (RTI) के तहत पारदर्शिता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी विभागों को निर्देश जारी किए हैं कि राज्य जन सूचना अधिकारी (एसपीआईओ) और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी आरटीआई के पूरे जवाब तथा प्रथम अपील के आदेश सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ अनिवार्य रूप से आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करें।
सरकार के संज्ञान में आया है कि कई मामलों में अधिकारी केवल “उत्तर संलग्न है” या “उत्तर दे दिया गया है” जैसी संक्षिप्त टिप्पणी दर्ज करते हैं, जबकि संबंधित दस्तावेज अपलोड नहीं करते। इससे द्वितीय अपील के स्तर पर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं हो पाती। RTI ऑनलाइन पोर्टल को एनआईसी द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के पोर्टल से एकीकृत किया गया है, जिससे दस्तावेजों की कमी से अपील प्रक्रिया प्रभावित होती है।
मुख्य सचिव द्वारा जारी पत्र में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों/निगमों के मुख्य प्रशासकों/प्रबंध निदेशकों, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल, विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों, मंडलायुक्तों तथा उपायुक्तों को यह निर्देश दिए गए हैं।
यदि दस्तावेज या फाइल का आकार बड़ा हो, तो उसे निर्धारित फाइल आकार सीमा के अनुरूप उचित रूप से कम्प्रेस किया जाए।
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