अहमदाबाद: गुजरात हाई कोर्ट ने गुजरात के वलसाड की 26 सप्ताह की नाबालिग बलात्कार पीड़िता का गर्भपात कराने का आदेश दे दिया है। इसके साथ ही गुजरात हाई कोर्ट ने पिछले दो वर्षों में 10 नाबालिगों सहित कुल 13 से अधिक पीड़ितों को गर्भपात की अनुमति देने के आदेश जारी किए हैं।
वलसाड की 14 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में वांसदा थाने में पोक्सो एक्ट के तहत शिकायत दर्ज की गई है। इस बीच, जब नाबालिग गर्भवती हो गई तो उसके पिता ने गर्भपात की अनुमति के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जिसमें हाई कोर्ट ने वापी स्थित जीएमईआरएस अस्पताल के अधिकारियों को नाबालिग की शारीरिक और मानसिक जांच सहित मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। इसके बाद उच्च न्यायालय ने दूसरी चिकित्सा जांच रिपोर्ट मांगी और फिर मुख्य चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में नाबालिग के 26 सप्ताह के भ्रूण के गर्भपात की अनुमति देने का आदेश दे दिया।
अस्पताल प्राधिकारियों को डॉक्टर को अपने साथ रखने तथा गर्भपात के बाद उपचार एवं देखभाल के संबंध में आवश्यक कदम उठाने का भी आदेश दिया गया। इस मामले में, अस्पताल प्राधिकारियों से विशेष रूप से आग्रह किया गया कि वे आरोपी के खिलाफ मामला साबित करने के लिए नाबालिग के भ्रूण के ऊतकों का डीएनए नमूना सुरक्षित रखें तथा उसे FSL को भेजें।
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