रानियां, 27 मार्च 2025: रानियां पुलिस ने गांव रामपुर थेहड़ी के निवासी सुखप्रीत सिंह की शिकायत पर चार लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया है।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इमिग्रेशन के नाम पर आरोपियों ने उनके साथ 15 लाख 30 हजार रुपये की ठगी की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है।
क्या है पूरा मामला?
सुखप्रीत सिंह ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपी सुखजीत सिंह, उनकी पत्नी परमिंद्र कौर, मिलन (निवासी कोटकपुरा) और तेजिंद्र सिंह इमिग्रेशन का काम करते हैं। सुखजीत सिंह ने खुद को यूके का परमानेंट रेजिडेंट धारक बताया और दावा किया कि वह लोगों को विदेश भेजने में मदद करता है। सुखप्रीत ने इंग्लैंड जाने की इच्छा जताई तो आरोपियों ने उनसे यूके के वर्क परमिट के लिए 20 लाख रुपये की मांग की।
सुखप्रीत ने आरोपियों पर भरोसा करते हुए 15 लाख 30 हजार रुपये का भुगतान कर दिया। इसके बाद 31 जुलाई 2024 को सुखजीत और उनके साथी सुखप्रीत को चंडीगढ़ के वीएफएस ऑफिस ले गए, जहां इमिग्रेशन के लिए दस्तावेज जमा किए गए। लेकिन वहां दस्तावेजों को फर्जी करार दे दिया गया और प्रक्रिया रद्द हो गई। सुखप्रीत ने आरोपियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। कोटकपुरा में आरोपियों के पते पर जाकर बात करने पर उन्होंने एक हफ्ते में पैसे लौटाने का वादा किया, पर न तो पैसे वापस किए गए और न ही कोई जवाब मिला।
पुलिस की कार्रवाई
सुखप्रीत ने अपनी शिकायत में कहा कि आरोपियों ने सोची-समझी साजिश के तहत उन्हें विदेश भेजने के नाम पर ठगा। उनकी शिकायत के आधार पर रानियां पुलिस ने चारों आरोपियों- सुखजीत सिंह, परमिंद्र कौर, मिलन और तेजिंद्र सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है और जल्द ही उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है।
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