जालंधर, 4 जुलाई 2025: पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। कोर्ट ने जालंधर से उनकी लोकसभा चुनाव जीत के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका लंबे समय से लंबित थी।
जालंधर के निवासी गौरव लूथरा ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि चरणजीत सिंह चन्नी ने चुनाव आयोग को अपने चुनावी खर्च और रैलियों से जुड़ी कई जानकारियां छिपाईं और कुछ गलत जानकारी दी। साथ ही, बिना अनुमति के कई चुनावी सभाएं करने का भी आरोप था, जिसकी शिकायत चुनाव आयोग से की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
हालांकि, सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता गौरव लूथरा के वकील बार-बार कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। हाईकोर्ट ने इस गैरहाजिरी को गंभीरता से लिया और याचिका को “डिफॉल्ट” के आधार पर खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि बार-बार अनुपस्थिति के कारण इस याचिका पर आगे सुनवाई नहीं हो सकती।
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