बुलंदशहर, 22 दिसंबर 2025: नेशनल हाईवे-91 पर 28 जुलाई 2016 की रात गाजियाबाद निवासी परिवार को बंधक बनाकर मां-बेटी से सामूहिक दुष्कर्म और लूटपाट करने वाले पांच आरोपियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। विशेष पॉक्सो न्यायाधीश ओपी वर्मा ने सभी दोषियों पर 1.81 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता और उसकी मां को दी जाएगी।
पीड़ित परिवार ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की थी। लेकिन अदालत ने उम्रकैद का फैसला सुनाया। एडीजीसी वरुण कौशिक ने कहा कि ऐसे राक्षसों को सभ्य समाज से दूर रखा जाए। सजा सुनने के बाद आरोपियों ने खुद को बेकसूर बताया। कहा कि निर्दोषों को सजा दी गई है।
यह मामला बेहद संवेदनशील था। हाईवे पर परिवार की कार रोककर अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया था। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई।
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