जालंधर, 04 अप्रैल 2025: जालंधर में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कड़ा कदम उठाया है। ईडी ने राणा शुगर्स लिमिटेड की 22.02 करोड़ रुपये की संपत्ति को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) 1999 की धारा 37ए के तहत जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई भारत से बाहर विदेशी मुद्रा रखने के मामले में की गई है।
बताया जा रहा है कि कपूरथला से कांग्रेस विधायक राणा गुरजीत सिंह और सुल्तानपुर लोधी से विधायक राणा इंद्र प्रताप सिंह इस कंपनी के मालिक हैं। दोनों विधायक और उनके परिवार के बाकी सदस्य कंपनी में शेयरधारक भी हैं।
ईडी ने बीती रात एक बयान में कहा कि उसने राणा शुगर्स लिमिटेड के प्रमोटरों, निदेशकों और शेयरधारकों के खिलाफ फेमा के नियमों के तहत जांच शुरू की है। यह जांच ग्लोबल डिपॉजिट रिसीट (जीडीआर) जारी करने और इसके तय उद्देश्य के लिए इस्तेमाल न करने को लेकर चल रही है।
जांच में पता चला कि राणा शुगर्स लिमिटेड ने जीडीआर से मिली पूरी राशि को भारत वापस नहीं लाया। इससे कंपनी ने फेमा 1999 की धारा 4 को तोड़ते हुए 2.56 मिलियन अमेरिकी डॉलर (यानी 22.02 करोड़ रुपये) की राशि को विदेश में रखा।
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