कुल्लू, 18 दिसंबर 2025: कुल्लू जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। विशेष न्यायाधीश-1 प्रकाश चंद राणा की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत आरोपी योगराज को दोषी ठहराया। उसे 12 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1.20 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर 6 महीने अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने मामले की जानकारी दी। 6 फरवरी 2023 को दोपहर करीब 1:30 बजे हेड कांस्टेबल संदीप कुमार की अगुवाई में पुलिस टीम गश्त पर थी। सेगली जीरो पॉइंट के पास मारुति वैन (एचपी-34बी-1895) रोकी गई। तलाशी में आरोपी योगराज के बैग से 2.049 किलोग्राम चरस बरामद हुई।
तुरंत थाना पतलीकूहल में मुकदमा दर्ज किया गया। जांच पूरी होने पर चालान अदालत में पेश हुआ। अभियोजन पक्ष ने 14 गवाह पेश किए। सभी सबूतों और बयानों के आधार पर अदालत ने योगराज को दोषी करार दिया है।
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