दिल्ली, 22 अप्रैल 2025: रविवार को अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली परिवहन विभाग उन वाहनों पर कार्रवाई करने जा रहा है। जिन पर उनके ईंधन के प्रकार को दर्शाने वाले रंग-कोडित स्टिकर नहीं लगे हैं।
सार्वजनिक नोटिस के अनुसार
एक सार्वजनिक नोटिस के अनुसार गैर-अनुपालन पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। स्टिकर उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (HSRP) जनादेश का हिस्सा हैं। जिसे 2012-13 में पेश किया गया था और 2019 तक सभी वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। रविवार को विभाग द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस में कहा गया है। वाहन के विंडशील्ड पर रंग-कोडित स्टिकर/तीसरा पंजीकरण चिह्न प्रदर्शित करने के लिए मोटर वाहन (उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट) आदेश, 2018।
उपरोक्त आदेश का पालन न करने पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 192(1) के प्रावधान भी लागू होंगे।” मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192(1) में उन लोगों के लिए दंड का उल्लेख है जो धारा 39 (जो पंजीकरण से संबंधित है) का उल्लंघन करते हुए मोटर वाहन चलाते हैं या चलाने देते हैं या चलाने देते हैं। नोटिस में आगे कहा गया है कि वाहन मालिकों को उपरोक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है।
वर्ष 2020 में परिवहन विभाग ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) के उल्लंघन के खिलाफ विशेष अभियान शुरू करने का निर्णय लिया था। जिसके तहत बिना एचएसआरपी और नंबर प्लेट पर स्टिकर चिपकाए पाए जाने वाले किसी भी वाहन पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान था।
नियमों के अनुसार, डीजल वाहनों के लिए रंग-कोडित स्टिकर नारंगी रंग के होते हैं, पेट्रोल और सीएनजी वाहनों के लिए यह हल्का नीला और अन्य सभी वाहनों के लिए ग्रे रंग के होते हैं।
आदेश का पालन नहीं करने वाले वाहन मालिकों को प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा।
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