दिल्ली, 11 दिसंबर 2025: 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े बड़े साजिश मामले में पूर्व जेएनयू छात्र और कार्यकर्ता उमर खालिद को कड़कड़डूमा कोर्ट ने राहत दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने बुधवार को उमर की अंतरिम जमानत की याचिका मंजूर कर ली। यह जमानत बहन की शादी में शामिल होने के लिए दी गई है।
उमर को 16 दिसंबर 2025 से 29 दिसंबर 2025 तक 14 दिनों की जमानत मिली है। उनकी बहन की शादी 27 दिसंबर को तय है। कोर्ट ने कहा कि चूंकि शादी सगी बहन की है इसलिए याचिका स्वीकार की जाती है। उमर को 20,000 रुपये के निजी मुचलके और दो जमानतियों की शर्त पर जमानत मिली है।
दिल्ली दंगों के बाद से उमर खालिद लगातार जेल में बंद हैं। यह उनकी तीसरी बार परिवारिक आयोजन के लिए जमानत की मांग है। पहले भी बहन की शादी और चचेरे भाई की शादी के लिए उन्हें सीमित जमानत मिल चुकी है।
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