गुरुग्राम, 04 नवंबर 2025: एक स्क्रैप व्यापारी की निर्मम हत्या के मामले में कोर्ट ने सातों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
क्या है पूरा मामला?
1 सितंबर 2022 की देर रात को मृतक सुमित चौहान (30 वर्ष) को बदमाशों ने छह गोलियां मार दी थीं। सुमित अपने दफ्तर से घर लौट रहे थे। दफ्तर से महज कुछ कदम की दूरी पर बाइक सवार हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर भोड़ाकला गांव के ही सात युवकों प्रहलाद उर्फ पिंटू, जोगेंदर उर्फ कालू, हरेंद्र उर्फ हनी, मोहित, बिट्टू, अमित और भूपेंद्र उर्फ भोलू के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था।
जांच के दौरान पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। अब कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी है।
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