नई दिल्ली, 26 सितंबर : ईडी द्वारा 15 महीने से अधिक समय से कैद में रखे गए वी सेंथिल बालाजी को अब कोर्ट द्वारा जमानत दे दी गई है। जानकारी के अनुसार बालाजी की जमानत पर प्रतिक्रिया देते हुए द्रमुक सांसद और वकील एनआर एलंगो ने यह जानकारी दी। जस्टिस अभय एस. ओका और अगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने जमानत याचिका मंजूर करते हुए उनके सामने कठिन शर्तें रखीं। शीर्ष अदालत ने ईडी का प्रतनिधित्व करने वाले वकील तुषार मेहता और सेंथिल बालाजी ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लुथरा की दलीलें सुनने के बाद 12 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।वी. सेथिल बालाजी की जमानत पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, 471 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भाई सेंथिल बालाजी को जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट उन परिस्थितियों में एकमात्र उम्मीद है, जहां ईडी का इस्तेमाल विपक्षी पार्टियों के नेताओं को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। उन्हें लगता है कि वे भाई सेंथिल बालाजी को जेल में डाल कर उनके दृढ़ संकल्प को तोड़ सकते हैं। इसलिए अब उन्हें जमानत देदी है।
कोर्ट ने वी सेंथिल बालाजी को दी जमानत
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