हिसार में 7 साल पुराने गांजा तस्करी मामले में दोषी करार, 25 अगस्त को सुनाई जाएगी सजा

by Manu
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हिसार, 23 अगस्त 2025: हरियाणा के हिसार जिले में सात साल पुराने नशा तस्करी के एक बड़े मामले में लोहारी राघो निवासी जय सिंह को अदालत ने दोषी ठहराया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. दयानंद भारद्वाज की अदालत 25 अगस्त 2025 को दोषी को सजा सुनाएगी।

मामला 2018 का है, जब सदर थाना पुलिस ने रायपुर रोड पर टी-प्वाइंट के पास नाकाबंदी के दौरान एक कैंटर से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया था। तलाशी के दौरान 30 कट्टों में कुल 9 क्विंटल गांजा मिला। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत जय सिंह समेत सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि रायपुर गांव से हिसार की ओर एक कैंटर में भारी मात्रा में नशीला पदार्थ ले जाया जा रहा है। नाकाबंदी के दौरान जब पुलिस ने कैंटर को रोकने का इशारा किया, तो चालक ने वाहन को पीछे ले जाने की कोशिश की। लेकिन पुलिस की तत्परता से कैंटर को रोक लिया गया और चालक सहित अन्य आरोपियों को हिरासत में लिया गया।

अब, सात साल बाद इस मामले में जय सिंह को दोषी करार दिया गया है। अन्य आरोपियों की स्थिति पर अभी कोई नई जानकारी सामने नहीं आई है। यह मामला नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस और न्यायिक प्रणाली की सख्ती को दर्शाता है। 25 अगस्त को होने वाली सुनवाई में सजा की मात्रा पर सबकी नजरें टिकी हैं।

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