पटियाला, 8 अप्रैल : बाल विकास व प्रोजैक्ट अफसर पटियाला प्रदीप सिंह गिल ने जानकारी देते बताया कि सी. डी. पी. ओ पटियाला दफ्तर को गुरू तेग बहादुर कालोनी में बाल विवाह होने सम्बन्धित गुप्त शिकायत प्राप्त हुई थी। इस सम्बन्धित कार्यवाही करते हुए थाना सिवल लाईन चौंकी अफसर कालोनी, पटियाला के अधिकारियों को साथ ले कर मौके पर पहुंच कर पड़ताल की गई। पड़ताल दौरान लडक़े की उम्र 21 साल से कम पाई गई। उन्होंने बताया कि परिवार को बाल विवाह रोकू एक्ट 2006 बारे पूरी जानकारी दी गई इस एक्ट सम्बन्धित सजाओं बारे बताया गया। घर वालों ने सहमति जताई है कि जब तक लडक़े की उम्र 21 साल नहीं होती हम अपने लडक़े का विवाह नहीं करेंगे। सी. डी. पी. ओ. ने बताया कि अगर किसी को भी बाल विवाह सम्बन्धित कोई जानकारी मिलती है तो चाइल्ड हेल्प लाईन नं. 1098 पर काल की जाए या सम्बन्धित सी. डी. पी. ओ. दफ्तर के साथ संपर्क किया जाये। इस टीम में अंजू बाला (सुपरवाईजर), गुरदलवीर सिंह, चौंकी इंचार्ज जसविन्दर सिंह, सुखदेव सिंह, लाभ सिंह शामिल थे।
किराएदारों, नौकरों और पेइंग गेस्ट का पूरा विवरण पुलिस थानों में दर्ज करवाने के आदेश जारी
पटियाला के अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट ईशा सिंगल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते आदेश जारी किया है कि जिला पटियाला की हद अंदर म्यूनिसिपल कमेटियां, नगर पंचायतों और गांवों की पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में रहने वाला जब भी कोई व्यक्ति अपने घर में किराएदार/ नौकर/ पेइंग गेस्ट रखेगा तो वह उसका पूरा विवरण नजदीक के पुलिस थाने/ चौंकी में दर्ज कराना यकीनी बनाएगा। यह आदेश 5 जून 2025 तक लागू रहेंगे।