चंडीगढ़ प्रशासन सख्त—खाद्य और ईंधन जमाखोरी पर प्रतिबंध!

by chahat sikri
चंडीगढ़ प्रशासन सख्त—

चंडीगढ़, 9 मई 2025: चंडीगढ़ ने गुरुवार, 8 मई को पाकिस्तान की ओर से हमले की कोशिश और सुबह सायरन की चेतावनी के बाद आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत चावल, गेहूं, चीनी और ईंधन सहित आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी पर प्रतिबंध लगा दिया है।

सभी व्यापारियों को तीन दिनों के भीतर खाद्य और आपूर्ति विभाग को अपने मौजूदा स्टॉक की घोषणा करने का निर्देश दिया गया है।

भारत-पाकिस्तान संघर्ष में गुरुवार देर शाम को एक बड़ा उछाल आया जब पाकिस्तान ने जम्मू और अन्य राज्यों में सैन्य स्थलों पर मिसाइलों और ड्रोन को दागा।

चंडीगढ़ ने प्रतिबंध क्यों लगाया है?

चंडीगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी एक नोटिस में कहा गया है: “यह पता चला है कि कुछ व्यक्ति, व्यापारी और संस्थाएं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में पेट्रोल, डीजल और अन्य दैनिक आवश्यकताओं सहित आवश्यक खाद्य पदार्थों और ईंधन की जमाखोरी और अनधिकृत भंडारण में लगे हुए हैं।”

परिणामस्वरूप, चंडीगढ़ ने तनावपूर्ण स्थितियों के मद्देनजर “सार्वजनिक हितों की रक्षा और आवश्यक वस्तुओं की सुचारू उपलब्धता बनाए रखने के लिए” जमाखोरी पर प्रतिबंध लगा दिया है, नोटिस में कहा गया है।

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