Sanjay Roy:आरजी मामले के दोषी के लिए मृत्युदंड की मांग करते हुए सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट का किया रुख

by Manu
RG Kar rape murder case

कोलकाता, 24 जनवरी 2025: सीबीआई (CBI) ने शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक अपील दाखिल की, जिसमें आरजी कार अस्पताल बलात्कार-हत्या मामले (RG Kar hospital rape-murder case) के दोषी संजय रॉय (Sanjay Roy) के लिए मृत्युदंड की मांग की गई। न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के लिए 27 जनवरी की तारीख तय की है। इसके साथ ही, पश्चिम बंगाल सरकार ने भी इसी मामले में अपनी अपील को स्वीकार करने की मांग की है।

सीबीआई(CBI) ने न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बर रशीदी की पीठ के समक्ष इस आधार पर अपील दायर की कि निचली अदालत द्वारा दी गई सजा अपर्याप्त थी। सीबीआई की तरफ से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल राजदीप मजूमदार ने अदालत में कहा कि केंद्रीय एजेंसी को सजा की अपर्याप्तता के कारण निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने का पूरा अधिकार है। सियालदह कोर्ट ने 20 जनवरी को संजय रॉय (Sanjay Roy) को 9 अगस्त, 2024 को आरजी कार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ऑन-ड्यूटी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में प्राकृतिक जीवन तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

इसके बाद, डिवीजन बेंच ने बुधवार को कहा था कि राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करने से पहले सीबीआई, पीड़ित के परिवार और दोषी के वकीलों से उनकी राय ली जाएगी।

सीबीआई और राज्य सरकार मे तकरार :

सीबीआई ने राज्य सरकार द्वारा इस मामले में अपील दायर करने के अधिकार पर सवाल उठाया था और यह तर्क दिया था कि चूंकि वह अभियोजन एजेंसी है, इसलिए सजा की अपर्याप्तता के आधार पर अपील करने का अधिकार सिर्फ उसे ही है।

राज्य के महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने संजय रॉय (Sanjay Roy) के लिए मृत्युदंड की मांग करते हुए अदालत में कहा कि दोषी को दी गई आजीवन कारावास की सजा उसके अपराध के मुकाबले अपर्याप्त है।

 

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