नई दिल्ली, 27 मई 2025: भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के लिए राहत भरी खबर है। बृजभूषण शरण सिंह को पोक्सो मामले में बड़ी राहत मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे पोक्सो केस को बंद कर दिया है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने नाबालिग पहलवान के यौन शोषण के मामले में बृजभूषण को बरी कर दिया है।
पटियाला हाउस कोर्ट ने पॉक्सो मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा दायर कैंसिलेशन रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। नाबालिग पहलवान ने कोर्ट में दिए अपने बयान में कहा कि उसने भावनात्मक दबाव और प्रभाव में आकर यह आरोप लगाया था। जांच के दौरान पीड़िता के पिता ने दावा किया कि उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई थी। इस आधार पर पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले को बंद करने की सिफारिश की। जिसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने ये आदेश दिया।
नाबालिग पहलवान ने जताई संतुष्टि
इससे पहले 1 अगस्त 2023 को बंद कमरे में हुई सुनवाई के दौरान नाबालिग पहलवान ने कोर्ट को बताया था कि वह दिल्ली पुलिस की जांच से संतुष्ट है। उन्हें पुलिस द्वारा दाखिल क्लोजर रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 15 जून 2023 को अपना क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी।
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