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चंडीगढ़, 3 जुलाई 2025: शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से आज कोई राहत नहीं मिली। मजीठिया ने अपनी पुलिस रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि नई रिमांड की प्रति अभी उपलब्ध नहीं होने के कारण वह कोई आदेश पारित नहीं कर सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ताजा रिमांड ऑर्डर के बिना मामले में हस्तक्षेप संभव नहीं है।
सरकार की ओर से कोर्ट को भरोसा दिलाया गया कि मोहाली कोर्ट का विस्तृत रिमांड ऑर्डर आज दोपहर 2 बजे तक पेश कर दिया जाएगा। इसके बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई को कल तक के लिए टाल दिया।
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