भाखड़ा और अन्य छोटी नहरों में नहाने पर रोक जारी

आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी

by TheUnmuteHindi
भाखड़ा और अन्य छोटी नहरों में नहाने पर रोक जारी

भाखड़ा और अन्य छोटी नहरों में नहाने पर रोक जारी
-आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी
पटियाला, 10 अगस्त: पटियाला की अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मैडम कंचन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भाखड़ा नहर और पटियाला की सीमा के भीतर विभिन्न स्थानों से गुजरने वाली अन्य बड़ी और छोटी नदियों/नहरों पर रोक लगा दी है। जिले में किसी भी स्थान पर सार्वजनिक स्नान और तैराकी पर प्रतिबंध जारी किया गया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने के आदेश दिए हैं.
अपर जिलाधिकारी ने बताया कि गर्मी के मौसम के चलते स्कूल-कॉलेजों के छात्र-छात्राएं, बच्चे व युवा सहित आम लोग भाखड़ा नहर व जिले की अन्य छोटी-बड़ी नहरों में नहाने के लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि कभी-कभी पानी के तेज बहाव के कारण इन नदियों/नहरों में तैरने/स्नान करने वाले लोग बह जाते हैं/डूब जाते हैं, जिसके कारण जिला पटियाला की सीमा के भीतर नहरों में स्नान करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी ये निषेधाज्ञा 5 अक्टूबर 2024 तक लागू रहेंगे।

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