ढाका, 02 जुलाई 2025: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) ने अदालत की अवमानना के मामले में छह महीने की जेल की सजा सुनाई है। यह फैसला बुधवार, 2 जुलाई 2025 को जस्टिस मोहम्मद गुलाम मुर्तजा मजूमदार की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने सुनाया। यह शेख हसीना की पहली सजा है, जो पिछले साल अगस्त में छात्र-नेतृत्व वाले आंदोलन के बाद सत्ता छोड़कर भारत में निर्वासन में चली गई थीं।
सजा का कारण एक लीक ऑडियो क्लिप है, जो पिछले साल सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी और बाद में बांग्लादेशी मीडिया ने इसे प्रमुखता से दिखाया। इस ऑडियो में शेख हसीना कथित तौर पर गोबिंदगंज उपजिला के पूर्व चेयरमैन और बांग्लादेश छात्र लीग (BCL) के नेता शकील अकंद बुलबुल से कह रही थीं, “मेरे खिलाफ 227 मामले दर्ज हैं, इसलिए मुझे 227 लोगों को मारने का लाइसेंस मिल गया है।” इस बयान को अदालत ने न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप और धमकी के रूप में माना, जिसे अवमानना का आधार बनाया गया। फोरेंसिक जांच में ऑडियो में आवाज को शेख हसीना की ही पुष्टि की गई।
ICT ने शकील बुलबुल को भी इसी मामले में दो महीने की जेल की सजा सुनाई। सजा की अवधि दोनों के लिए गिरफ्तारी या आत्मसमर्पण के दिन से शुरू होगी। शेख हसीना वर्तमान में भारत में हैं, और बांग्लादेश सरकार ने दिसंबर 2024 में उनके प्रत्यर्पण के लिए भारत से औपचारिक अनुरोध किया था।
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