कपूरथला, 01 जनवरी 2026: कपूरथला जिला मजिस्ट्रेट अमित कुमार पांचाल ने इंडियन सिटिजनशिप प्रोटैक्शन कोड-2023 के सेक्शन 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जिले में प्रेगाबालिन कैप्सूल पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। यह फैसला सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की मांग पर लिया गया है।
आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि बिना लाइसेंस के प्रेगाबालिन कैप्सूल रखना, मंजूर मात्रा से ज्यादा रखना या बेचना, बिना बिल और रिकॉर्ड के खरीदना या बेचना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
एसएसपी ने डीएम के ध्यान में लाया है कि विभिन्न इंटेलिजेंस रिपोर्ट और नशा करने वालों से पूछताछ के दौरान पता चला है कि नशा करने वाले लोग बड़ी मात्रा में प्रेगाबालिन कैप्सूल का इस्तेमाल नशा करने के लिए कर रहे हैं। यह दवा अब नशे के रूप में तेजी से इस्तेमाल हो रही है, जिससे युवाओं में नशे की लत बढ़ रही है।
डीएम अमित कुमार पांचाल ने आदेश जारी करते हुए कहा कि जिले में इस तरह की गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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