हरियाणा में नए जिलों के गठन पर लगी रोक, जनगणना 2026 के बाद ही होगा बदलाव

by Manu
हरियाणा सरकार

चंडीगढ़, 06 अगस्त 2025: हरियाणा में नए जिलों, उपमंडलों, तहसीलों और उप-तहसीलों के गठन की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लग गई है। राज्य के सभी जिलों, तहसीलों और कस्बों की प्रशासनिक सीमाओं में अब कोई बदलाव नहीं होगा। वित्तायुक्त तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है, जिसमें कहा गया है कि 1 जनवरी 2026 से शुरू होने वाली जनगणना के कार्य पूरा होने के बाद ही प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव संभव होगा।

यह फैसला सुमिता मिश्रा ने जनगणना नियम-1990 के नियम-8 के खंड (4) के तहत मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए लिया है। हरियाणा सरकार ने नए जिलों, उपमंडलों, तहसीलों और उप-तहसीलों के गठन के लिए विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी। इस कमेटी में राजस्व एवं निकाय मंत्री विपुल गोयल, संसदीय कार्य मंत्री महीपाल सिंह ढांडा और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा शामिल हैं।

हालांकि, लंबे समय से हिसार के हांसी, सिरसा के डबवाली, करनाल के असंध, जींद के सफीदों और सोनीपत के गोहाना को जिला बनाने की मांग उठ रही है, लेकिन जनगणना के कारण अब इन मांगों पर फैसला अगले साल के बाद ही लिया जाएगा।

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