इलाहाबाद, 04 फ़रवरी 2026: संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा मामले में ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ ने शिकायतकर्ता यामीन के वकील के अनुरोध पर सुनवाई स्थगित कर दी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी।
संभल में 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद के सर्वे के विरोध में हिंसा भड़क गई थी। इस दौरान कई लोगों पर गोली चलने का आरोप लगा। यामीन नामक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी तत्कालीन कोतवाल अनुज तोमर और कुछ अज्ञात पुलिसकर्मियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। इसमें उनके बेटे आलम को गोली लगी जबकि वह भागने की कोशिश कर रहा था।
यामीन ने आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए सीजेएम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सीजेएम कोर्ट ने 9 जनवरी 2025 को अनुज चौधरी समेत कुल 22 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था।
ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और कोतवाल अनुज कुमार तोमर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की। आज हाईकोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई होनी थी लेकिन शिकायतकर्ता यामीन के वकील ने सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया। कोर्ट ने अनुरोध स्वीकार करते हुए मामले को 9 फरवरी के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
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