हिसार में कृषि अधिकारी को रिश्वतखोरी में 5 साल की सजा

by Manu
लुधियाना दुष्कर्म केस पर कोर्ट का फैसला

हिसार, 11 दिसंबर 2025: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सौरभ खत्री की अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में कृषि विभाग के सहायक विकास अधिकारी बलविंद्र सिंह को दोषी ठहराया। अदालत ने उसे 5 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।

मामला 2020 का है। आजाद नगर थाना पुलिस ने गांव बाड़ा जागड़ान के किसानों की शिकायत पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

किसान रोहताश कुमार और सुरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि 2019-20 की रबी फसल में गेहूं खराब हो गया। बलविंद्र सिंह ने नुकसान की रिपोर्ट बनाने के बदले मुआवजे की राशि से 25 प्रतिशत कमीशन मांगा। किसानों ने बताया कि रिश्वत देने वालों को मुआवजा मिल गया। इनकार करने वालों की रिपोर्ट में नो लॉस दिखा दिया।

किसानों ने रिश्वत मांगने की ऑडियो रिकॉर्डिंग पुलिस को दी। जांच में रिकॉर्डिंग सही पाई गई।

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