जालंधर, 23 दिसंबर 2025: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जालंधर जोनल कार्यालय को सीमा पार ड्रग तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कानूनी जीत मिली है। विशेष पीएमएलए अदालत, जालंधर ने 22 दिसंबर 2025 को आरोपी अथर सईद को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अदालत के आदेश के मुताबिक यदि आरोपी जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे अतिरिक्त तीन महीने का कठोर कारावास भुगतना होगा। साथ ही मामले में अपराध से अर्जित की गई करीब 17 लाख रुपये की राशि को जब्त कर सरकारी खाते में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।
ईडी अधिकारियों ने बताया कि यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 के तहत दर्ज किया गया था। अदालत के इस फैसले से ड्रग तस्करी और इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कार्रवाई को नई मजबूती मिली है। जांच के दौरान ईडी ने महत्वपूर्ण सबूत और दस्तावेज जुटाए थे।
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